Online PF Transfer: नौकरी बदलने के बाद आप घर बैठे ही पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं. जिसकीऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान होती है.
क्या आपने भी हाल-फिलहाल में नौकरी बदली है? पिछली बार नौकरी बदलने पर आपने प्रॉविडेंट फंड (PF) को नए पीएफ में ट्रांसफर किया था। आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं तो पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। नौकरी बदलने पर आपको अपने पुराने ईपीएफ खाते का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करना होता है ताकि आप पीएफ के कुल अमाउंट पर ज्यादा ब्याज पा सकें। आइए जानते हैं कैसे अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं।
सबसे पहले करना होगी यह तैयारी
- कर्मचारी का UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर EPFO के मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर एक्टिवेट होना चाहिए.
- UAN एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ओटीपी को इसी नंबर पर भेजा जाएगा.
- कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर उसके UAN के साथ लिंक होना चाहिए.
- पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट पहले से होनी चाहिए. अगर नहीं है, तो उसे पहले अपडेट कर लें.
- नियोक्ता द्वारा ई-KYC पहले से मंजूर होना चाहिए.
- पिछली मेंबर आईडी के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी.
- अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कन्फर्म कर लें.
- वैलिड पहचान प्रमाण (पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस) की सॉफ्ट कॉपी भी तैयार रखें.
घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं पीएफ का पैसा ट्रांसफर..
– सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर UAN नंबर और पासवर्ड के जरिये लॉग इन करें।
– EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं और एक सदस्य एक ईपीएफ खातें का चुनाव करें।
– यहां फिर से अपना UAN नंबर डालें या अपनी पुरानी ईपीएफ मेंबर आईडी डालें। इससे आपका खाते की सारी जानकारी मिल जाएंगी।
– यहां ट्रांसफर सत्यापित करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को चुनें
– अब पुराना खाते को सिलेक्ट करें और OTP जेनरेट करें
– ओटीपी डालने के साथ पैसा पैसा ट्रांसफर का ऑप्शन शुरू हो जाएगा
– आप स्टेटस को ट्रैक क्लेम स्टेटस मेन्यु में ऑनलाइन देख पाएंगे।
नई कंपनी में दस्तावेज जमा करने होंगे
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर चुनी गई कंपनी या संस्थान को PDF फाइल में ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी जमा कर दें। इसके बाद कंपनी उसको मंजूरी देगी। मंजूरी मिलने के बाद PF को वर्तमान कंपनी के साथ नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता हैI